Bihar Teacher Transfer SOP PDF

calendar_today Updated August 5, 2026

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अगर आपको Bihar Teacher Transfer SOP 2026 PDF डाउनलोड करना है तो Download Link क्लिक करके कर सकते है।

updateUpdated on August 5, 2026

बिहार शिक्षक स्थानांतरण SOP 2026 (Bihar Teacher Transfer SOP 2026 PDF Download Link)

बिहार राज्य में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके तहत शिक्षा विभाग ने “बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026” को लागू करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश (SOP) जारी कर दिए हैं। अब सभी ट्रांसफर से जुड़े काम ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर ऑनलाइन ही पूरे किए जाएंगे ताकि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सके।

यह अधिसूचना किसने जारी की है?

यह महत्वपूर्ण अधिसूचना बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से उप सचिव, श्री अजय सतीश भेंगरा द्वारा जारी की गई है। इस आदेश की संचिका संख्या-11 (नि.) / वि-33/2026797 है और इसे 21 जुलाई 2026 को निकाला गया है।

यह किसे संबोधित है?

इस पत्र की प्रतिलिपि शिक्षा विभाग के सभी निदेशकों, माननीय मंत्री और सचिव के आप्त सचिवों, सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों, जिला पदाधिकारियों, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।

मुख्य निर्देश एवं नियम क्या हैं?

स्थानांतरण प्रक्रिया को आसान और यूजर-फ्रेंडली बनाने के लिए विभाग ने कई अहम नियम तय किए हैं:

  • 5 साल की शर्त में छूट: पहली बार ट्रांसफर के लिए आवेदन करने वालों को 5 साल की न्यूनतम सेवा अवधि वाले नियम से राहत दी गई है। हालांकि प्रोबेशन पीरियड वाले शिक्षक या हेडमास्टर इस ट्रांसफर प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। जिन शिक्षकों का पिछले दो सालों में ट्रांसफर हुआ है, वे भी इस चरण में भाग लेने के योग्य होंगे।
  • कट-ऑफ डेट और शिक्षकों की गणना: सेवा अवधि और अनुभव की गिनती के लिए 31 मार्च 2026 को आधार माना जाएगा। स्कूलों में कितने शिक्षकों की जरूरत है, इसका आकलन शैक्षणिक सत्र 2025-26 के बच्चों के नामांकन के आधार पर किया जाएगा।
  • ऑनलाइन विद्यालय विकल्प: जिन स्कूलों में जरूरत से ज्यादा (अधिशेष) शिक्षक हैं, उन्हें उन स्कूलों की सूची दिखाई जाएगी जहाँ शिक्षकों की कमी है। ऐसे अधिशेष शिक्षक ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी पसंद के अधिकतम 30 स्कूलों का विकल्प वरीयता के क्रम में चुन सकते हैं।
  • अंतर-जिला और अंतर-प्रमंडल ट्रांसफर: अगर कोई शिक्षक या हेडमास्टर अपने जिले या प्रमंडल से बाहर जाना चाहता है, तो उसे 5-5 जिलों या प्रमंडलों को चुनने का मौका मिलेगा। हालांकि, उम्मीदवार को या तो जिले के अंदर ट्रांसफर या फिर जिले के बाहर ट्रांसफर में से कोई एक ही विकल्प चुनना होगा।
  • 58 वर्ष से अधिक आयु वालों को राहत: 31 मार्च 2026 तक 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुके शिक्षकों को बिना उनकी मर्जी के किसी दूसरे स्कूल में एडजस्ट नहीं किया जाएगा, जब तक कि वे खुद इसके लिए तैयार न हों।
  • प्राथमिकता के नियम: अगर किसी एक स्कूल के लिए दो महिला शिक्षिकाएं दावा करती हैं और उनके अंक बराबर आ जाते हैं, तो उस शिक्षिका को प्राथमिकता मिलेगी जिसका वह गृह प्रखंड (Home Block) है। पुरुषों के मामले में, समान अंक होने पर गृह जिला वाले शिक्षक को तरजीह दी जाएगी।
  • बीमारी और दिव्यांगता के दावे: किसी भी गंभीर बीमारी या दिव्यांगता के आधार पर ट्रांसफर का लाभ तभी मिलेगा जब सिविल सर्जन या सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया वैध प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाए।
  • प्रक्रिया का क्रम: सबसे पहले जिले और प्रमंडल के अंदर अधिशेष शिक्षकों का एडजस्टमेंट (समानुपातीकरण) होगा। उसके बाद म्यूचुअल (पारस्परिक) ट्रांसफर पर विचार किया जाएगा, और अंत में खाली पदों की सूची जारी करके सामान्य ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगर किसी का म्यूचुअल ट्रांसफर हो जाता है, तो उसके सामान्य ट्रांसफर के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

निष्कर्ष

यह SOP शिक्षकों के लिए ई-शिक्षाकोष के जरिए अपनी मनचाही पोस्टिंग पाने का एक स्पष्ट रास्ता साफ करती है। चूँकि अब पुराने सभी दिशा-निर्देश और ऑफलाइन आवेदन रद्द कर दिए गए हैं, इसलिए हर शिक्षक को केवल इसी नई प्रक्रिया के तहत पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करना होगा।

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