auto_awesome एक नज़र में (Major Highlights)
◾️बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के तीसरे चरण (सामान्य स्थानांतरण) के आवेदन और रिक्ति प्रकाशन की समय-सारणी को आगे बढ़ा दिया है।
◾️अधिसूचना संख्या 1058; आवेदन की अंतिम समय-सीमा 10 अक्टूबर और अपीलों के निपटारे की अंतिम तिथि 18 नवंबर 2026 तय।
◾️पूर्व में 17 से 23 सितंबर तक होने वाले आवेदन स्थगित होने से शिक्षकों को अपनी स्कूल वरीयता चुनने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।
◾️1 अक्टूबर 2026 को विद्यालयवार संशोधित रिक्तियां आधिकारिक पोर्टल पर प्रकाशित की जाएंगी।

राज्य में बाढ़ के चलते शिक्षा विभाग ने बढ़ाई समय-सीमा, 1 अक्टूबर को आएगी संशोधित विद्यालयवार रिक्तियों की सूची।
बिहार के सरकारी स्कूलों में सामान्य तबादले की राह देख रहे शिक्षकों को अपनी ऑनलाइन अर्जी के लिए अभी कुछ दिन और रुकना होगा। 17 सितंबर से शुरू होने वाली ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को शिक्षा विभाग ने टालते हुए नया संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से बुधवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक, अब शिक्षक सामान्य स्थानांतरण के लिए 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
तारीखों में यह बड़ा बदलाव राज्य के कई जिलों में आई भीषण बाढ़ और प्राकृतिक आपदा की वजह से हुआ है।
’बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026′ के तहत प्रथम चरण (समायोजन/समानुपातीकरण) और द्वितीय चरण (पारस्परिक यानी म्यूचुअल ट्रांसफर) का काम पहले ही चल रहा था। इन दोनों चरणों की प्रक्रिया अपने अंतिम दौर में थी, लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासनिक व तकनीकी अड़चनों के कारण काम समय पर पूरा नहीं हो सका। पहले और दूसरे चरण के अधर में रहने के चलते 16 सितंबर को रिक्तियों का प्रकाशन और 17 सितंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू करने में तकनीकी दिक्कतें आ रही थीं।

शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित संशोधित समय-सारणी:
- 1 अक्टूबर 2026: समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण के बाद सामान्य स्थानांतरण के लिए संशोधित विद्यालयवार रिक्तियों का ऑनलाइन प्रकाशन।
- 04 से 10 अक्टूबर 2026: सामान्य स्थानांतरण हेतु शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन तथा वरीयता (Priority) के आधार पर विद्यालयों के विकल्प का चयन।
- 12 अक्टूबर से 18 नवंबर 2026: जिला, प्रमंडल और राज्य स्थापना समिति द्वारा स्थानांतरण सूची जारी करना, आपत्तियां/अपील दर्ज करना और उनका अंतिम निस्तारण।
शिक्षा विभाग के उप सचिव अजय सतीश भेंगरा के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना (ज्ञापांक 1058) में स्पष्ट किया गया है कि इस संशोधन को सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन मिल चुका है। विभाग ने सभी जिला पदाधिकारियों और शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संशोधित समय-सीमा के अनुसार ही आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।