बिहार: विद्यालय विकास राशि से जलेबी खरीदने के आरोप में प्रधान शिक्षक निलंबित

updateUpdated: June 15, 2026 at 4:17 pm schedule 2 min read
SHARE
info

Important Update Available

Updated information regarding this news story (इस न्यूज़ (खबर) की अपडेटेड जानकारी): प्रशस्त एप 2.0: बिहार के सभी शिक्षकों के लिए 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

auto_awesome एक नज़र में (Major Highlights)

▪️समस्तीपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सेखपुर के प्रधान शिक्षक निलंबित।
▪️विद्यालय विकास राशि से जलेबी और खाद्य सामग्री खरीदने का आरोप।
▪️शिक्षकों की शिकायत पर हुई जांच में कई अनियमितताओं की पुष्टि।
▪️एमडीएम, विद्यालय संचालन और छात्र सुविधाओं को लेकर भी सवाल।
▪️बिहार सरकारी सेवक नियमावली, 2005 के तहत कार्रवाई।

बिहार: विद्यालय विकास राशि से जलेबी खरीदने के आरोप में प्रधान शिक्षक निलंबित

समस्तीपुर जिले में शिकायतों की जांच के बाद कार्रवाई, विद्यालय संचालन और एमडीएम व्यवस्था में भी अनियमितताओं के आरोप सामने आए।

बिहार के समस्तीपुर में विद्यालय विकास राशि के उपयोग को लेकर जांच में अनियमितताओं के आरोप सही पाए जाने पर एक प्रधान शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है।

राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सेखपुर (प्रखंड क्षेत्र, समस्तीपुर) के प्रधान शिक्षक मिलन कुमार को विभिन्न शिकायतों की जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है।

मिली जानकारी के अनुसार, विद्यालय के शिक्षकों ने प्रधान शिक्षक के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतों की जांच 13 फरवरी 2026 को हुई थी, जिसमें कई अनियमितताओं की पुष्टि होने की बात कही गई है।

जांच रिपोर्ट में क्या-क्या आरोप?

जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रधान शिक्षक पर शिक्षकों को प्रताड़ित करने, अभद्र भाषा के प्रयोग, विद्यालय संचालन में अनियमितता, मध्याह्न भोजन (MDM) व्यवस्था में गड़बड़ी तथा छात्र उपस्थिति से संबंधित रिकॉर्ड में अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि समग्र शिक्षा अभियान/शिक्षा अनुदान मद से लगभग 14 हजार रुपये निकालकर जलेबी एवं अन्य खाद्य सामग्री की खरीद की गई। इस खर्च को लेकर विद्यालय के शिक्षकों ने आपत्ति दर्ज कराई थी।

विद्यालय संचालन पर भी उठे सवाल

जांच के दौरान विद्यालय के शौचालय और स्टाफ रूम को बंद रखने, छात्रों को शौच के लिए घर भेजने तथा शिक्षकों को आकस्मिक और विशेष अवकाश देने में बाधा उत्पन्न करने जैसी शिकायतें भी सामने आईं।

इन शिकायतों के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर की अनुशंसा पर बिहार सरकारी सेवक नियमावली, 2005 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है।

विभागीय कार्रवाई जारी

शिक्षा विभाग की ओर से मामले में विभागीय प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। अन्य संभावित कार्रवाई या अंतिम निर्णय से संबंधित जानकारी का इंतजार है। मामले से जुड़ी विस्तृत आधिकारिक जानकारी फिलहाल विकसित हो रही है।

Prabhanjan

verifiedHead Teacher and Educational Content Writer

Expertise: MA, D.El.Ed

Head Teacher in Primary School Bihar

SHARE

Recommended Reading

Join
Telegram