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ग्रामीण सेवा: 2 अंक प्रति वर्ष
पति-पत्नी एवं दिव्यांग: 20-20 अंक
गंभीर बीमारी: 15 अंक
विधवा: 20 अंक, तलाकशुदा: 10 अंक, अविवाहित: 5 अंक
गर्भवती/प्रसूति अवकाश: 40 अंक
राष्ट्रीय पुरस्कार: 10 अंक, राज्य पुरस्कार: 5 अंक
अनधिकृत अनुपस्थिति पर 5 अंक कटेंगे
परिवीक्षाधीन कर्मियों का स्थानांतरण नहीं होगा
2 वर्ष से कम पदस्थापना पर सामान्यतः स्थानांतरण नहीं
स्थानांतरण के बाद 3 वर्ष तक नई जगह पर रहना अनिवार्य

बिहार शिक्षा विभाग द्वारा तैयार संशोधित स्थानांतरण नियमावली 2026 में शिक्षकों और कर्मियों के तबादले के लिए नई अंक-आधारित व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। ग्रामीण सेवा, पति-पत्नी, दिव्यांगता, गंभीर बीमारी और महिला अभ्यर्थियों को विशेष वेटेज देने का प्रावधान शामिल है।
Bihar Teacher Transfer Update 2026
बिहार में सरकारी शिक्षकों के बहुप्रतीक्षित स्थानांतरण को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई बिहार स्थानांतरण नियमावली संशोधित 2026 में तबादले की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और अंक-आधारित बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। विभागीय जानकारी के अनुसार इस बार नियमावली तैयार करने में अन्य राज्यों की स्थानांतरण नीतियों का भी अध्ययन किया गया है।
प्रस्तावित नियमावली के तहत ग्रामीण क्षेत्र में सेवा, पति-पत्नी आधार, दिव्यांगता, गंभीर बीमारी, महिला अभ्यर्थियों और पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान रखा गया है। वहीं अनधिकृत अनुपस्थिति, न्यूनतम सेवा अवधि और पद रिक्ति संबंधी नियमों को भी स्पष्ट किया गया है।
ग्रामीण सेवा और विशेष श्रेणियों को मिलेगा लाभ
संशोधित प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को स्थानांतरण के लिए प्रत्येक वर्ष 2 अंक दिए जाएंगे।
इसके अलावा:
- पति-पत्नी आधार पर स्थानांतरण के लिए 20 अंक।
- दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों को 20 अंक।
- गंभीर बीमारी या परिवार में गंभीर रोग की स्थिति में 15 अंक।
- विधवा महिला को 20 अंक।
- कानूनी रूप से तलाकशुदा महिला को 10 अंक।
- अविवाहित महिला को 5 अंक।
सेवा अवधि और अनुपस्थिति का असर
नियमावली के अनुसार प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 0.5 अंक दिए जाएंगे। इसकी गणना 31 मई के आधार पर की जाएगी।
वहीं यदि किसी कर्मचारी की अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण एक दिन की भी वेतन कटौती हुई है तो उसके 5 अंक काटे जाएंगे।
पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को अतिरिक्त वेटेज
राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को प्रत्येक पुरस्कार के लिए 10 अंक दिए जाने का प्रस्ताव है।
राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को प्रत्येक पुरस्कार के लिए 5 अंक अतिरिक्त मिलेंगे।
गर्भवती महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान
31 मार्च अथवा 31 जुलाई तक गर्भावस्था या प्रसूति अवकाश की स्थिति में रहने वाली महिला कर्मचारियों को 40 अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान रखा गया है। इसका उद्देश्य विशेष परिस्थितियों में महिला कर्मचारियों को राहत प्रदान करना है।
किन मामलों में नहीं होगा स्थानांतरण?
प्रस्तावित नियमावली में कुछ प्रतिबंध भी निर्धारित किए गए हैं।
- परिवीक्षाधीन कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
- स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापन नहीं होगा।
- 1 जून 2026 की स्थिति में एक वर्ष से कम अवधि से पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों का तबादला नहीं होगा।
- सामान्य परिस्थितियों में दो वर्ष से कम अवधि से पदस्थ कर्मियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
हालांकि शिकायतों और प्रशासनिक आवश्यकता की स्थिति में प्रारंभिक जांच के बाद कार्रवाई की जा सकती है।
पारस्परिक स्थानांतरण और न्यूनतम कार्यकाल
नियमावली के अनुसार जो सरकारी सेवक एक ही स्थान पर दो वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत हैं, वे पारस्परिक सहमति के आधार पर स्थानांतरण के पात्र हो सकते हैं।
इसके साथ ही स्थानांतरण के बाद नई पदस्थापना वाले विद्यालय या संस्थान में कम से कम 3 वर्ष तक कार्य करना अनिवार्य होगा।
नियमावली की स्थिति
विभागीय स्तर पर नियमावली का मसौदा तैयार होने की जानकारी है। हालांकि अंतिम अधिसूचना और लागू होने की तिथि को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश जारी होना शेष है। इसलिए कुछ प्रावधान अंतिम स्वीकृति के बाद बदल भी सकते हैं।