निजी जमीन पर अवैध रूप से सरकारी स्कूल भवन बनने पर लगी रोक
निजी जमीन पर अवैध रूप से सरकारी स्कूल भवन बनने पर लगी रोक
निजी जमीन पर अवैध रूप से सरकारी स्कूल का भवन बनाने का मामला उजागर होने के बाद निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है
इससे निजी जमीन पर सरकारी स्कूल के भवन निर्माण कार्य के लिए दो दी गई प्रशासनिक स्वीकृति पर भी सवाल उठाने खराब हो गया है चौंकाने वाला मामला तब उजागर हुआ जब गोस्वामी को पता चला कि उनकी जमीन पर अवैध रूप से सरकारी स्कूल के भवन का निर्माण कार्य शुरू किया गया है यह मामला समस्तीपुर जिले के शिवाजी नगर प्रखंड के दसों पंचायत स्थित उसे रही वार्ड संख्या 12 के अनुसार जीत प्राथमिक विद्यालय से जुड़ा हुआ है
इस मामले के उजागर उजागर होने के बाद समस्तीपुर के जिला योजना पदाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य स्थगित रखने का आदेश दे दिया गया है इस मामले में जिला योजना पदाधिकारी द्वारा रोसरा के कार्य पर मंडल दो के कार्यपालक अभियंता को दिए गए पत्र में जिला योजना पदाधिकारी ने कहा है कि विधायक वीरेंद्र कुमार का अनुशंसा पत्र राजकीय प्राथमिक विद्यालय उसे रही के प्रधानाध्यापक का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं आपके द्वारा तकनीकी स्वीकृति के प्रकरण के आधार पर शिवाजी नगर प्रखंड के दशरथ पंचायत स्थित उत्तराही वार्ड संख्या 12 में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है
जिला योजना पदाधिकारी द्वारा रोसरा के कार्य प्रमंडल दो के कार्यपालक अभियंता को दिए गए पत्र के मुताबिक योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के बाद दशरथ गांव के नरेश कुमार मंडल द्वारा आवेदन दिया गया कि युक्त जमीन उनकी मां मानव देवी के नाम जमाबंदी है जमीन को पूर्व में छलपूर्वक दाखिल खारिज करने की कोशिश की गई थी अंचलाधिकारी द्वारा दाखिल खरीफ स्वीकृत कर दी गई आवेदक के आलोक में निर्माण कार्य स्थगित रखने एवं जिलाधिकारी से जमीन का प्रतिवेदन प्राप्त करने को कहा गया है